उत्तराखंड: अंकिता हत्याकांड के दोषियों को उम्रकैद, 2 वर्ष 8 माह बाद मिला इंसाफ

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कोटद्वार। देशभर में चर्चा का विषय रहे अंकिता भंडारी हत्याकांड में आखिरकार इंसाफ हो गया। दो साल से अधिक समय तक चली सुनवाई  के बाद कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आज 30 मई  बृहस्पतिवार को इस बहुचर्चित मामले का फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। दो वर्ष से अधिक समय तक अदालत में इस मामले की सुनवाई चली, जिसमें अभियोजन पक्ष ने 47 गवाहों को पेश किया और सबूतों के आधार पर आरोपियों पर अपराध सिद्ध किया।

मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया था, जिसने करीब 500 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे प्रदेश की निगाहें इस पर टिकी हुई थीं। अंकिता भंडारी की हत्या ने न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। एक रिसॉर्ट में कार्यरत अंकिता के साथ हुए इस अपराध की आग पूरे देश में धधकी, जिसने भयंकर जनआक्रोश को जन्म दिया था। मामले में लगातार कठोर कार्रवाई की मांग उठती रही। अब कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवार और समाज को आंशिक संतोष मिला है कि अपराधियों को उनके किए की सजा मिली है।

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