मुख्यमंत्री की धर्मांतरण पर जीरो टॉलरेंस नीति पर SSP की सख्त कार्रवाई, आरोपी इब्राहिम गिरफ्तार…..

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लालकुआं। क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

दिनांक 29/04/2026 को पीड़िता द्वारा कोतवाली लालकुआँ में तहरीर दी गई कि लगभग 02 माह पूर्व इंस्टाग्राम पर एक फर्जी आईडी के माध्यम से उसका संपर्क एक युवक से हुआ। आरोपी द्वारा बातचीत के दौरान निजी जानकारी प्राप्त कर मोबाइल नंबर हासिल किया गया और बाद में फोन पर संपर्क बढ़ाया गया।

अभियुक्त ने पीड़िता के साथ जबरन छेड़छाड़ की, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया तथा विरोध करने पर AI तकनीक के माध्यम से अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी। घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी।

उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी नैनीताल डॉ0 मंजुनाथ टीसी द्वारा जनपद में धर्मांतरण पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल FIR पंजीकृत कर आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश* दिए गए।

निर्देशानुसार कोतवाली लालकुआँ में तत्काल *मु0अ0सं0 69/26, धारा 78/79 बीएनएस एवं 7/8 पोक्सो अधिनियम* के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर *धारा 3(1)/5(1) उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम- 2022* की भी बढ़ोतरी की गई।

आदेशानुसार, पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी मनोज कत्याल* के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी लालकुआँ/हल्द्वानी अमित सैनी* के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक लालकुआँ बृजमोहन सिंह राणा के नेतृत्व में टीम गठित कर अभियुक्त की तलाश हेतु संभावित स्थानों पर दबिश दी गई।

 

सर्विलांस एवं अन्य माध्यमों से तलाश के फलस्वरूप *दिनांक 01/05/26 को अभियुक्त इब्राहिम(27) पुत्र नजीर अहमद, निवासी ग्राम सरकरा, थाना बाजपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर को लालकुआँ क्षेत्र से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

*SSP NAINITAL डॉ0 मंजुनाथ टीसी का स्पष्ट सन्देश-*

जनपद नैनीताल में धर्मांतरण से जुड़े किसी भी अपराध पर पूर्णतः जीरो टॉलरेंस नीति लागू है। ऐसे कृत्य किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे—दोषियों के खिलाफ तत्काल, कठोर और निर्णायक कार्यवाही कर उन्हें सीधे जेल भेजा जाएगा।

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