दहेज उत्पीड़न के आरोपी पति और सास को एक साल की सजा……..

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हल्द्वानी। दहेज उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने पति और सास को दोषी करार देते हुए एक – एक वर्ष का कारावास और जुर्माना लगाया है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश की अदालत ने बृहस्पतिवार को दहेज उत्पीड़न के आरोपी पति और सास को दोषी ठहराते हुए। दोनों को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

मामले के अनुसार शिकायतकर्ता वंदना पाल का विवाह 23 मई 2019 को शिव विहार कुसुमखेड़ा हल्द्वानी निवासी रौनक आनंद के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही पति रौनक और सास राजेंद्री आनंद वंदना को कम दहेज लाने के लिए परेशान करते थे। पैसे न देने पर वंदना से मारपीट, गालीगलौज और शारीरिक उत्पीड़न किया गया। जान से मारने की धमकी भी दी गई। मुखानी थाने में वर्ष 2020 में मुकदमा दर्ज किया गया।

सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने रौनक आनंद और राजेंद्री आनंद को आईपीसी की धारा 498-ए और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा चार के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

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