
रामनगर। SSP डॉ० मंजूनाथ टीसी के कुशल निर्देशन में जनपद में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने एवं अपराधियों पर नकेल कसने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत रामनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।
माननीय न्यायालय श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल के आदेश के अनुपालन में धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम के तहत दो शातिर अभियुक्तों को आगामी 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है। रामनगर पुलिस टीम द्वारा दोनों अभियुक्तों को जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर कर प्रतापपुर बॉर्डर, काशीपुर छोड़ दिया गया है। साथ ही सख्त हिदायत दी गई है कि यदि अगले 6 महीनों के भीतर उन्होंने जनपद की सीमा में बिना अनुमति प्रवेश किया, तो उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
👉*जिला बदर किए गए अभियुक्तों का विवरण व आपराधिक इतिहास:–*
▫️अभियुक्त केवल सिंह पुत्र मक्खन सिंह, निवासी- ग्राम इटव्वा, बाजपुर (ऊधम सिंह नगर), हाल निवासी- मिश्रा घाट, छोई, रामनगर, जनपद नैनीताल।
*आपराधिक इतिहास (चोरी व अन्य गंभीर मामले):*
*1.* FIR No. 305/21 – धारा 379/411 IPC
*2.* FIR No. 309/23 – धारा 379/411 IPC
*3.* FIR No. 310/23 – धारा 379/411 IPC
*4.* FIR No. 192/24 – धारा 379/411 IPC
*5.* FIR No. 295/24 – धारा 305(A)/331(4)/317(2) BNS (भारतीय न्याय संहिता)
▫️अभियुक्त इमरान पुत्र वकील, निवासी- फौजी कॉलोनी, नागाबाबा मंदिर के पास, पूछड़ी, रामनगर, जनपद नैनीताल।
*आपराधिक इतिहास (अवैध शराब की तस्करी):*
*1.* FIR No. 547/22 – धारा 60 आबकारी अधिनियम (Excise Act)
*2.* FIR No. 97/24 – धारा 60 आबकारी अधिनियम (Excise Act)
*3.* FIR No. 385/24 – धारा 60 आबकारी अधिनियम (Excise Act)
*4.* FIR No. 152/25 – धारा 60/72 आबकारी अधिनियम।











