उत्तराखंड: नाबालिक से दुष्कर्म, आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

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हल्द्वानी। दसवीं में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा को जून 2022 में फुसलाकर घर से भगा ले जाने और फिर दुष्कर्म किए जाने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया।

मुक्तेश्वर के युवक पर पॉक्सो, जबरन ले जाने और दुष्कर्म का दोष सिद्ध हुआ। विशेष न्यायाधीश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर तोमर ने दोषी को 20 साल के कारावास और बीस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार मुक्तेश्वर क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी एक जून को देर रात घर से कहीं चली गई।

अगले दिन पिता ने उसकी तलाश की। तब पता चला कि उसे एक युवक अपने साथ ले गया है। दो जून को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के युवती को बरामद कर मेडिकल कराने के बाद मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई।16 जुलाई 2022 को पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। इस प्रकरण में वादी, प्रत्यक्षदर्शी, विवेचक, मेडिकल ऑफिसर और प्रधानाचार्य के बयान दर्ज हुए।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना। विशेष न्यायाधीश ने आईपीसी की धारा 363 और 366 में पांच-पांच साल के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार जुर्माना तथा पॉक्सो में 20 साल के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। इसके साथ ही मुआवजे के रूप में पीड़िता को चार लाख रुपये दिए जाने का आदेश भी पारित किया।

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