भू कानून से जुड़ी बड़ी खबर, उत्तराखंड के 11 जिलों में जमीन नहीं खरीद पाएंगे बाहरी लोग

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उत्तराखंड सरकार ने भूमि संबंधी नए कानून को अंतिम रूप दे दिया है, जिसमें 2018 के पूर्व प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य बाहरी व्यक्तियों द्वारा अंधाधुंध भूमि खरीद को रोकना और राज्य के निवासियों को लाभ पहुंचाना है।हरिद्वार, उधमसिंह सिंह नगर को छोड़कर, उत्तराखंड के 11 जिलों में राज्य के बाहर के लोग हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की भूमि नहीं खरीद सकेंगे। भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित करने और अतिक्रमण रोकने के लिए पहाड़ी इलाकों में चकबंदी और बंदोबस्ती की जाएगी। अब जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीद की अनुमति नहीं दे सकेंगे। सभी भूमि खरीद की प्रक्रिया सरकार द्वारा बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी। प्रदेश में भूमि खरीद की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष पोर्टल बनाया जाएगा, जहां बाहरी व्यक्तियों द्वारा की गई जमीन खरीद को दर्ज किया जाएगा। बाहरी लोगों को भूमि खरीदने के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा, जिससे फर्जीवाड़े और अनियमितताओं पर रोक लग सकेगी। सभी जिलाधिकारियों को भूमि खरीद से जुड़ी रिपोर्ट नियमित रूप से राजस्व परिषद और शासन को सौंपनी होगी। नगर निकाय सीमा के भीतर भूमि का उपयोग केवल निर्धारित भू उपयोग के अनुसार ही किया जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है, तो वह जमीन सरकार के अधीन हो जाएगी। बाहरी व्यक्तियों द्वारा अंधाधुंध भूमि खरीद पर रोक लगेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि का बेहतर प्रबंधन होगा और स्थानीय लोगों को अधिक लाभ मिलेगा। भूमि की कीमतों में अप्राकृतिक बढ़ोतरी पर नियंत्रण रहेगा, जिससे राज्य के मूल निवासियों को भूमि खरीदने में सहूलियत होगी। सरकार को भूमि खरीद-बिक्री पर अधिक नियंत्रण मिलेगा, जिससे अनियमितताओं पर रोक लगेगी। उत्तराखंड सरकार का यह निर्णय राज्य के निवासियों के हितों की रक्षा करने और भूमि संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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