अब घरेलू गैस सिलेंडर करना होगा सरेंडर, जानें क्या है मामला……

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देहरादून। सरकार द्वारा लिए गए एक अहम फैसले में अब एक उपभोक्ता के पास एक साथ एलपीजी और पीएनजी, दोनों कनेक्शन नहीं हो सकते। पेट्रोलियम मंत्रालय के नए नियमों के अनुसार, जिन घरों में पाइप वाली नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन लग चुका है, उन्हें अपना घरेलू LPG सिलेंडर सरेंडर करना अनिवार्य हो सकता है। यह कदम PNG नेटवर्क का उपयोग बढ़ाने और संसाधनों के सही इस्तेमाल के लिए उठाया गया है।

अब तेल कंपनियों को साफ निर्देश है दोनों कनेक्शन रखने वालों को एलपीजी न दिया जाए, न रिफिल किया जाए, और जहां दोनों हैं, वहां एलपीजी कनेक्शन वापस लिया जाए। उत्तराखंड में यह फैसला सीधे 44,488 घरेलू पीएनजी उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगा। आंकड़े जिलेवार

देखे तो जनपद हरिद्वार में 25,600, उधम सिंह नगर में 16,088, देहरादून में 2,200, नैनीताल में 600 कनेक्शन इसकी जद में आयेंगे। ये आंकड़े बताते हैं कि अभी पीएनजी की पहुंच सीमित है, लेकिन सरकार की नजर में यही भविष्य है। प्रदेश में पीएनजी नेटवर्क अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। केवल कुछ जिलों के चुनिंदा इलाकों में ही

पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंच रही है। लेकिन लक्ष्य बड़ा है साल 2031 तक सभी घरों तक पाइप्ड गैस पहुंचाने का। पांच कंपनियां इस काम में लगी हैं।

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