नैनीताल। जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और अराजक तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशन में गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए चार लोगों को जिला बदर किया गया है। इनमें दो को छह-छह माह और दो को एक-एक माह के लिए जिले की सीमा से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं।
न्यायालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) नैनीताल ने समीर खान पुत्र शाहिद निवासी स्टेट बैंक वाली गली, नई बस्ती, थाना काठगोदाम तथा मनीष पुत्र गंगाराम निवासी रामलाल कॉलोनी, थाना काठगोदाम को छह-छह माह के लिए जिला बदर किया है।
वहीं अरुण आर्या पुत्र हरीश आर्या निवासी गुजरीड़ा बस्ती, फतेहपुर, थाना मुखानी तथा डीकर सिंह कोरंगा पुत्र जवाहर सिंह निवासी संजयनगर-01, बिंदुखत्ता, लालकुआं को एक-एक माह के लिए जिला बदर किया गया है।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन विवेक राय ने बताया कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। अराजक तत्वों के खिलाफ समय-समय पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा।
94 अराजक तत्वों पर कार्रवाई: प्रशासन के अनुसार 1 जनवरी 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक जिले में कुल 94 अराजक तत्वों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की जा चुकी है।






