बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत मंजूर…..

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नैनीताल। बनभूलपुरा हिंसा मामले के हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। 8 फरवरी 2024 को हुई बनभूलपुरा हिंसा मामले के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को उत्तराखंड हाईकोर्ट, नैनीताल द्वारा जमानत दे दी गई है। न्यायमूर्ति आलोक वर्मा और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद यह अहम फैसला सुनाया।

अब्दुल मलिक की ओर से मशहूर एडवोकेट संप्रीत अजमानी,एडवोकेट विकास गुगलानी द्वारा कोर्ट में मज़बूत पैरवी की। बचाव पक्ष ने दलील दी कि मामले में आरोपी हिंसा वाले दिन घटनास्थल और शहर में मौजूद नहीं थे उन्होंने कहा कि हमारे साक्ष्यों और तथ्यों को देखते हुए जमानत दी जानी चाहिए। वही इस मामले में पिछले लंबे वक्त से जमानत ना मंजूर की जा रही थी फिलहाल अब कोर्ट ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद जमानत मंजूर कर ली गौरतलब है कि अब्दुल मलिक मामले में सुप्रीम कोर्ट से उत्तराखंड हाई कोर्ट को भी डायरेक्शन किया गया था

अब्दुल मलिक इस मामले में यूएपीए समेत गंभीर धाराओं का सामना कर रहे थे और पिछले दो साल से ज्यादा वक्त से जेल में है। जमानत मंजूर होने के बाद परिवार और समर्थकों ने हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है।

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