बनभूलपुरा हिंसा के दो आरोपियों को राहत, नैनीताल हाई कोर्ट से जमानत मंजूर…  

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हल्द्वानी। बनभूलपुरा हिंसा मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने दो आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली है।कोर्ट द्वारा पूर्व पार्षदों जीशान परवेज और महबूब आलम की जमानत मंजूर किए जाने से उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश मनोज तिवारी और पंकज पुरोहित की खंडपीठ में हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दिवेंद्र सिंह पाटनी, अधिवक्ता त्रिभुवन फर्त्याल और अधिवक्ता धर्मेंद्र बर्त्वाल ने प्रभावी पैरवी की।

बनभूलपुरा सहयोग समिति के संयोजक उवैस राजा ने बताया कि उनके भाई और पूर्व पार्षद जीशान परवेज उर्फ शेबु को जमानत हो गई है। वहीं जाहिर आलम ने भी अपने भाई और पूर्व पार्षद महबूब आलम की जमानत मंजूर होने की पुष्टि की है।

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