हल्द्वानी। पुराने वाहनों के कारोबार में नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए नोटिस जारी किए हैं। संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ गुरदेव सिंह ने बताया कि पुराने वाहन ऑन का कारोबार करने वालों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। जो लोग बिना लाइसेंस के पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बताया कि विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई लोग बिना लाइसेंस वाहन खरीद-फरोख्त का कार्य कर रहे हैं। मिली शिकायतों के मद्देनजर ऐसे लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। आरटीओ ने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने जनता से अपील की है कि वाहन हमेशा अधिकृत और पंजीकृत संस्थानों से ही खरीदें या बेचें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही वाहन बेचने वालों को सलाह दी गई कि वे समय से वाहन का ट्रांसफर नए खरीदार के नाम जरूर कराएं, जिससे उनकी कानूनी जिम्मेदारी समाप्त हो सके। उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य व्यवस्था को पारदर्शी बनाना और लोगों को सुरक्षित वाहन खरीद-फरोख्त की सुविधा देना है, इसलिए नियमों का पालन करना सभी के लिए जरूरी है।











