जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप, SC-ST एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा; सियासी विवाद के बीच चढ़ा कानूनी पारा
हल्द्वानी। रामलीला मैदान शुद्धिकरण विवाद को लेकर हल्द्वानी की सियासत में मचा घमासान अब कानूनी मोर्चे तक पहुंच गया है। मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायतकर्ताओं ने उन पर अनुसूचित जाति के खिलाफ कथित तौर पर जातिसूचक और आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है।
जानकारी के अनुसार, रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद हुए कथित शुद्धिकरण कार्यक्रम को लेकर पहले से ही राजनीतिक बयानबाजी जारी है। इसी बीच शुद्धिकरण कार्यक्रम में शामिल रहे विनोद आर्य और अमित कुमार की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई। तहरीर में राहुल गांधी के खिलाफ कथित जातिसूचक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की गई।
पुलिस ने अमित कुमार की तहरीर के आधार पर एफआईआर संख्या 297/2026 दर्ज की है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, मामले में बीएनएस की धारा 196 और 299 के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(q) लगाई गई है।
एफआईआर दर्ज होने के बाद रामलीला मैदान शुद्धिकरण विवाद ने नया राजनीतिक और कानूनी मोड़ ले लिया है। हालांकि, लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच के बाद ही उनकी तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट होगी। अब पुलिस की विवेचना और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।






