
नैनीताल। जिलाधिकारी ने होली (छलड़ी) के अवसर पर जनपद के समस्त कार्यालयों और संस्थानों (बैंक, कोषागार और उपकोषागार को छोड़कर) में 15 मार्च 2025 (शनिवार) को स्थानीय अवकाश घोषित कर दिया है। यह अवकाश मैनुएल गवर्नमेंट आर्ड्स के पैरा-147 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए घोषित किया गया है। अपर जिलाधिकारी पीआर चौहान ने बताया कि ऐसे विद्यालयों और संस्थानों पर यह अवकाश लागू नहीं होगा, जहां पर 15 मार्च को सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं, किसी भी विभाग या आयोग की प्रतियोगी परीक्षाएं या अन्य परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं।
परीक्षार्थियों के सुगम आवागमन के लिए संबंधित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी के आदेश के बाद अब 15 मार्च को नैनीताल जिले के अधिकतर कार्यालयों और संस्थानों में अवकाश रहेगा, जिससे लोग होली के त्योहार का आनंद ले सकेंगे। हालांकि, परीक्षाओं से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों को इस अवकाश से अलग रखा गया है ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।