जिलाधिकारी न्यायालय ने जारी किए आदेश, विभिन्न आपराधिक मामलों में संलिप्तता के आधार पर कार्रवाई
नैनीताल। जनपद में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने पांच आरोपियों को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। संबंधित आरोपियों के खिलाफ जुआ, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।
जिला बदर किए गए आरोपियों में रामनगर के बंबाघेर निवासी वसीम खान के खिलाफ जुआ अधिनियम, आईपीसी, बीएनएस और गैंगस्टर एक्ट सहित दर्जनभर से अधिक मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। वहीं, रामनगर के चोरपानी स्थित शिवनगर कॉलोनी निवासी अनुज के खिलाफ आईपीसी और आर्म्स एक्ट के तहत चार मुकदमे दर्ज हैं।
इसी तरह बनभूलपुरा क्षेत्र निवासी फरहान उर्फ बीड़ी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज हैं। गौलापार के नवाड़खेड़ा निवासी रोहित आर्य के खिलाफ आईपीसी और आबकारी अधिनियम के चार मुकदमे, जबकि मुखानी थाना क्षेत्र के कठघरिया निवासी अमर जोशी के खिलाफ आईपीसी के तीन मुकदमे दर्ज हैं।
जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने संबंधित मामलों में विधिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई के बाद पांचों आरोपियों को छह माह तक जनपद की सीमा से बाहर रहने के आदेश दिए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण और जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।






