गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत काठगोदाम पुलिस की कार्रवाई
हल्द्वानी। आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए नैनीताल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए काठगोदाम क्षेत्र के मनीष को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। आरोपी के खिलाफ काठगोदाम थाने में आबकारी अधिनियम के तहत नौ मुकदमे दर्ज हैं।
जिलाधिकारी नैनीताल और एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत मनीष पुत्र गंगाराम निवासी रामलाल कॉलोनी, काठगोदाम को छह माह के लिए जनपद की सीमा से बाहर करने के आदेश जारी किए गए थे।
आदेश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में खेड़ा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक खष्टी बिष्ट कुमार ने पुलिस टीम के साथ कार्रवाई करते हुए आरोपी को नियमानुसार जनपद की सीमा से बाहर कर जिला बदर किया। नैनीताल पुलिस ने बताया कि आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।






