
नैनीताल। बाथरूम में नहाती महिला पर्यटक का वीडियो बनाने के आरोपी होटल कर्मी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि रंजन की अदालत ने एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सहायक अभियोजन अधिकारी शिवांजना शर्मा ने बताया कि महिला पर्यटक ने मल्लीताल कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी जिसके अनुसार उसने अपने पति के साथ 13 से 15 अगस्त 2022 तक के लिए होटल अरोमा में कमरा नंबर 310 बुक किया था।
15 अगस्त की सुबह जब वह बाथरूम में नहाने के बाद कपड़े पहन रही थी, तभी उसने देखा कि कोई बाथरूम की खिड़की से मोबाइल फोन से उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। महिला ने तुरंत शोर मचाकर अपने पति को बुलाया और होटल मैनेजर को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को भी सूचित किया गया।
मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी की जांच की, जिसमें होटल कर्मचारी राहुल सुबह 9:10 बजे कॉमन कॉरिडोर से बाहर निकलते हुए दिखा। फुटेज में राहुल को स्टाफ गैलरी से बाथरूम की ओर जाते और लगभग पांच मिनट बाद भागते हुए भी देखा गया। पूछताछ करने पर उसने मोबाइल से वीडियो बनाने की बात स्वीकार की।
महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी राहुल कुमार, निवासी ग्राम रतखान, थाना लमगड़ा, जिला अल्मोड़ा के खिलाफ आईपीसी की धारा 354ग के तहत मामला दर्ज किया। जांच के बाद विवेचक ने राहुल के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त को विचारण के लिए तलब किया। अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने के लिए महिला, उसके पति, विवेचक उपनिरीक्षक पूजा मेहरा सहित कुल नौ गवाह और दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए।साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए एक साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।











