उत्तराखंड : निकाय अध्यक्षों को राहत, टेंडर समितियों से बाहर करने का शासनादेश वापस

Spread the News

देहरादून। उत्तराखण्ड शासन के शहरी विकास विभाग ने स्थानीय नगर निकायों की अधिप्राप्ति व्यवस्था (Procurement System) से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए दिनांक 02 मई, 2025 को निर्गत शासनादेश संख्या 294136/IV(1)2014/02(25)/2013 T.C को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। यह आदेश नगर निकायों की अवस्थापना एवं सेवा परियोजनाओं हेतु सामग्री क्रय, निर्माण कार्य, सेवाओं की अधिप्राप्ति एवं लोक-निजी सहभागिता (PPP) के तहत की जाने वाली निविदाओं व अनुबंधों के परीक्षण एवं संस्तुति के लिए गठित समितियों के गठन संबंधी पूर्ववर्ती आदेश में संशोधन करता था।

अब शासन ने स्पष्ट किया है कि उक्त दिनांक 02 मई, 2025 को जारी संशोधित आदेश को निरस्त करते हुए, पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 912/IV(1)2014/02(25)/2013 T.C दिनांक 29 अगस्त 2014 को यथावत लागू रखने का निर्णय लिया गया है।

  • Related Posts

    उत्तराखंडखटीमा:- युवक की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने दुकान को लगाई आग, जुलूस निकाल कोतवाली का किया घेराव…… 

    Spread the News

    Spread the Newsखटीमा। दूसरे क्षेत्र से आए युवकों द्वारा स्थानीय युवक की चाकू मारकर हत्या किए जाने के बाद शनिवार को क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। घटना से गुस्साए…

    उत्तराखंडहल्द्वानी:- अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व और नगर निगम की टीम पर पथराव, जेसीबी का टूटा शीशा………

    Spread the News

    Spread the Newsहल्द्वानी। हीरानगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की जेसीबी पर अचानक हुए पथराव से मौके पर हड़कंप मच गया। स्थिति तनाव पूर्ण होने पर फिलहाल अभियान…